Big news for bank account holders: 2 दिन बाद बंद हो जाएगा ये बैंक, RBI ने दी बड़ी जानकारी, कोई भी ग्राहक नहीं निकाल पाएगा पैसा
Big news for bank account holders: अगर आपका भी बैंक में खाता है तो यह आपके लिए बड़ी खबर है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से जानकारी दी गई है कि दो दिन बाद यानी 22 सितंबर को
एक बैंक बंद हो जाएगा.रिजर्व बैंकने बताया है कि जिन भी ग्राहकों का पैसा इस बैंक में है वह इससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे.
22 सितंबर को बंद हो जाएगा बैंक
आपको बता दें आरबीआई की ओर से अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों का लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है.
वहीं, अब रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया है.
आरबीआई के इस फैसले के बाद 22 सितंबर यानी इसी महीने से यह बैंक बंद हो जाएगा.
कैंसिल किया लाइसेंस
RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया था.
बता दें आरबीआई के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगे,
जिन भी ग्राहकों का पैसा इस बैंक में है उन सभी के लिए यह जरूरी खबर है.
क्यों कैंसिल किया गया लाइसेंस?
रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद कर देगा.
इसके बाद ग्राहक न तो अपना पैसा जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे.
इसके अलावा किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे. आरबीआई ने बताया कि
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आगे कमाई की संभावनाएं नहीं है. इसी वजह से इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है.
मिलेंगे 5 लाख रुपये
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और
धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए),
22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) का पालन करने में विफल रहा है.
डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक
डिपॉजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.