one sided love with sister in law: साली से करता था एकतरफा प्यार, पत्नी राह में रोड़ा बनी तो मार डाला
one sided love with sister in law: साली से एक तरफा प्यार के चक्कर में चुन्नी से गला दबाकर पत्नी की
हत्या कर दी थी। दोषी पति गांव सारन निवासी अरूण को कोर्ट ने उम्रकैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की कोर्ट ने सुनाया है।
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उप जिला न्यायवादी मेनपाल सिंह ने केस की पैरवी की। छप्पर पुलिस ने मृतका के ताऊ गांव धर्मगढ़ निवासी
राजकुमार की शिकायत पर चार मई 2020 को हत्या का केस दर्ज किया था।
साली को पंसद करने की वजह से पत्नी से चल रही थी अनबन
पुलिस पूछताछ में आरोपित अरूण ने बताया कि वह अपनी साली को पंसद करता था।
जिस कारण पत्नी नेहा के साथ अक्सर अनबन रहती थी। मुलाना विश्वविद्यालय में जिम ट्रेनर होने की वजह से वह
अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कभी कभार नशीली गोली व इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था।
करीब छह साल पहले उसकी शादी नेहा से हुई थी। लेकिन वह अपनी साली को पसंद करता था।
उसके ससुरालियों ने साली का रिश्ता तय कर दिया तो वह उसकी ससुराल जाकर भला बुरा बोलकर आया था।
जिस कारण उसका रिश्ता टूट गया था। जब पत्नी को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगडा हुआ था।
इसके बाद उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
एक दिन जब घर पर कोई नहीं था,तो उसने लस्सी में नशे की गोली डालकर पत्नी को पिला दी।
इसके बाद उसे नशे के तीन इंजेशन दिए। जब उनकी हाथापाई शुरू हुई, तो चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने ताऊ की शिकायत पर दर्ज किया था केस
पुलिस को दी शिकायत में राजकुमार ने कहा था कि उन्होंने अपनी भतीजी नेहा की शादी गांव सारन निवासी
अरूण के साथ की थी। चार मई 2020 को दामाद अरूण ने फोन कर सूचना दी थी
कि हार्ट अटैक की वजह से नेहा की मौत हो गई। जिसके बाद वह पुलिस के साथ गांव सारन पहुंचा।
जहां पर उसकी भतीजी फर्श पर पड़ी थी। गले पर चुन्नी के निशान थे।
शिकायकर्ता के मुताबिक अरूण ने उसकी भतीजी का चुन्नी से गला दबाकर हत्या की है।