Traffic rules strict in Rajdhani Delhi:कार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, पिछली सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा इतना जुर्माना
Traffic rules strict in Rajdhani Delhi:पिछले दिनों टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की
सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. जांच में सामने आया था कि वह गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे
और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. इस हाई प्रोफाइल हादसे के बाद यातायात नियमों को
और सख्त करने की मांग होने लगी. जिसके बाद राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त कर दिए गए हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के अनुसार अब दिल्ली में कार में पीछे बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है.
ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अभियान शुरू किया
नए नियम के तहत यदि पिछली सीट पर बैठा शख्स सीट बेल्ट यूज नहीं करता
तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को इस पर विशेष अभियान शुरू किया है.
अभियान के पहले दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 17 कोर्ट चालान काटे गए.
सभी चालान मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194B के तहत काटे गए.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.
जागरूकता अभियान चलाया जा रहा
दिल्ली यातायात पुलिस के डिप्टी कमिश्नर आलाप पटेल कहते हैं
वैसे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना कानूनी प्रावधान पहले से ही हैं.
लेकिन पिछले दिनों साइरस मिस्त्री की मौत के बाद यह मामला चर्चा में है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है.
यातायात पुलिस की तरफ से बताया गया कि नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.
हादसों में 1900 लोगों की जान चली गई
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ट्वीटर के जरिये लोगों से ओवर स्पीड में ड्राइविंग नहीं करने
और हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिल्ली में सड़क दुर्घटना में 1900 से
ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. पिछले साल दिल्ली यातायात पुलिस ने 1.2 करोड़ नोटिस जारी किए थे,
ये नोटिस सीट बेल्ट का यूज नहीं करने वाले लोगों को जारी किए गए थे. इसके अलावा इसमें ओवर स्पीड के मामले भी शामिल थे.