इस लिए आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का किया अभियान शुरू
आधार वोटर आईडी लिंक आधार पहचान पत्र के बिना कोई आधार नहीं होगा।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पहचान पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से बचा जा सके.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रविवार को विशेष अभियान के
तहत बीएलओ द्वारा मतदाताओं के आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ा गया.
बीएलओ अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहे। मतदाताओं से आधार कार्ड लेना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है।
बीएलओ द्वारा गरुण एप के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन किया गया। साथ ही नए मतदाता के लिए फॉर्म 6 भरा गया।
इस अभियान के तहत सादाबाद प्रखंड क्षेत्र के रोशन लाल गौतम हायर सेकेंडरी स्कूल में बीएलओ
पार्ट नंबर 307, 308,309, 310, 311, 312 313, बीएलओ अमरीश अग्रवाल, सुरेश चंद,
तनुज चौधरी, अनुज गौतम, सुरेंद्र कुमार, सुरुचि यादव सुनीता पटेल थे. वर्तमान।
वहीं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से
स्वेच्छा से आधार संख्या एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार मतदाताओं द्वारा आधार संख्या मतदाता पंजीकरण नियम,
1960 के उप-नियम-26बी द्वारा अधिसूचित प्रपत्र-6बी में दी जाएगी। प्रपत्र-6बी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। .
स्व-सत्यापन के साथ, मतदाता मतदाता पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म -6 बी भर सकता है
और यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्व-प्रमाणित कर सकता है।
अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या किसी अधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए
जिला निर्वाचन अधिकारी, और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा पर्याप्त मात्रा में फॉर्म -6 बी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं