Order of the Ministry of Road Transport and Highways: डीएल बनवाने से पहले आवेदकों की लगेगी क्लास, 20 मिनट का कोर्स
Order of the Ministry of Road Transport and Highways: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले अब आवेदकों की क्लास लगेगी।
यह क्लास सड़क शिष्टाचार सींखने के लिए होगी। यहां पर आने वाले डीएल
आवेदकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारियां दी जाएगी।
इसके बाद इन आवेदकों से फीडबैक उनके प्रपत्रों पर लिया जाएगा। फीडबैक के जरिए यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदकों
को समस्या कहां पर आ रही हैं, जिससे उसका निराकरण भी बाद में किया जा सके।
बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के
आरटीओ को दिशा निर्देश भेजा है। जिसके तहत डीएल बनवाने से पहले आवेदकों को 20 मिनट का प्रशिक्षण कोर्स
करना होगा। कोर्स में वाहन चलाते समय क्या-क्या सावधानियां बरती जाए।
सड़क हादसे से बचने के तरीके क्या है। सड़क दुर्घटना होने पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
कुछ इन्हीं बिंदुओं पर डीएल आवेदकों को जानकारी दी जाएगी।
इसके लिए ट्रांसपोर्टनगर के आरटीओ कार्यालय में तैनात आरआई प्रशांत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।