PAN Card से जुड़ी इस बड़ी गलती पर लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेताया
भारत में PAN Card कई जरूरी दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड की मदद से कई
सारे फाइनेंसियल कार्य निपटाए जा सकते हैं. आयकर विभाग के अनुसार स्थायी खाता संख्या (PAN) एक
अद्वितीय दस अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता है.
हालांकि बहुत से लोग पैन कार्ड (PAN Card) के महत्व को नहीं जानते हैं.
पैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिन्हें एक भारतीय के रूप में जानना चाहिए.
इन जरूरी विषय में से पैन कार्ड को लेकर एक बात काफी ध्यान में रखी जाती है.
नहीं कर सकता ये काम
दरअसल, भारत में लोगों को पैन कार्ड जारी किए जाते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक ही पैन कार्ड जारी
किया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड या मल्टीपल पैन कार्ड या डुप्लीकेट
पैन कार्ड (Duplicate Pan Card) नहीं रख सकता है. ऐसा करने पर
उस शख्स को जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. बता दें कि पैन कार्ड
में पैन नंबर और कार्डधारक का नाम, जन्म तिथि और फोटोग्राफ होता है.
लग सकता है जुर्माना
आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) के मुताबिक एक व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है.
यदि किसी व्यक्ति को पैन आवंटित किया जाता है, तो वह दूसरा पैन हासिल करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है.
ऐसे में उस शख्स पर एक से अधिक पैन रखने को लेकर आयकर
अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
जुर्माने से ऐसे बचें
हालांकि इससे बचने का भी एक तरीका है. आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन
आवंटित किया गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर
कर देना चाहिए. ऐसे में किसी भी प्रकार के जुर्माने से भी बचा जा सकता है.