PPF: वित्त मंत्रालय की ओर से गाइडलाइस जारी,PPF के बदले नियम,एक अक्टूबर से होने जा रहे हैं 3 बदलाव, इन अकाउंट पर नहीं मिलेगा ब्याज
PPF: एक अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के नए बदलने वाले हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF) में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.
1 अक्टूबर से पीपीएफ से जुड़े तीन बड़े नियम बदल जाएंगे. अगले महीने से नया नियम लागू होने वाला है.
वित्त मंत्रालय की ओर से इसे लेकर गाइडलाइस जारी कर दी गई है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने
पोस्ट ऑफिसों के जरिए खोले गए पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट्स को लेकर आदेश जारी किया है.
बता दें कि पीपीएफ एक लोकप्रिय सेविंग प्लान है, जो लॉग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है. इसकी मैच्योरिटी 15 साल के साथ आती है.
1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलेगा
PPF के नए रूल्स के तहत तीन बदलाव होने वाले हैं, जिसमें माइनर्स यानी नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स,
एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिसों के जरिए नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत एआरआई के पीपीएफ अकाउंट्स के एक्सटेंशन के नियम बदल जाएंगे.
नए नियम के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स पर तब तक ब्याज मिलता रहेगा,
जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल की नहीं हो जाती है. यानी 18 साल की उम्र होने पर पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा.
मैच्योरिटी पिरियड का कैलकुलेश उस डेट से किया जाएगा, जब से नाबालिग व्यस्क हो जाएगा.
एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स
एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स होने की स्थिति भी निवेशक के प्राइमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा.
हालांकि डिपॉजिट अमाउंट ईयरली सीलिंग लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
अगर दूसरे अकाउंट में बैलेंस है, तो उसे प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा.
हालांकि इसमें भी शर्त होगी कि दोनों अकाउंट का कुल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के भीतर होना चाहिए.
दोनों को जोड़ने के बाद प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा स्कीम का इंटरेस्ट रेट लागू रहेगा.
वहीं दूसरे अकाउंट में किसी भी सरप्लस फंड पर जीरो प्रतिशत ब्याज दर से रिंबर्समेंट किया जाएगा.
तीसरा बदलाव
तीसरे नियम के तहत 1968 की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत खोले गए एनआरआई पीपीएफ अकाउंट,
जहां कि फॉर्म H में अकाउंट होल्डर के रेजीडेंसी स्टेटस के बारे में विषेश तौर पर नहीं पूछा गया है.
इन अकाउंट्स पर ब्याज रेट 30 सितंबर 2024 तक POSA गाइडलाइंस के अनुसार दिया जाएगा. इसके बाद इन खातों पर ब्याज दर शून्य फीसदी हो जाएगा.