Ration card : इस कारण से आपका राशन कार्ड किया जा सकता है रद्द,और जानें… 

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Ration card : इस कारण से आपका राशन कार्ड किया जा सकता है रद्द,और जानें…

Ration card: देश भर की राज्य सरकारें पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी करती हैं,

जिसके माध्यम से वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अनुसार रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीद सकते हैं।

वर्तमान में, लोगों को उनके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केवल दो प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

वे प्राथमिकता वाले घरेलू (PHH) राशन कार्ड और गैर-प्राथमिकता वाले घरेलू (NPHH) राशन कार्ड हैं।

घरेलू (PHH) राशन कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

PHH राशन कार्ड रखने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।

जो PHH पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता

दूसरी ओर, NPHH राशन कार्ड उस परिवार को दिया जाता है जो PHH पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है

और इस प्रकार, वे कोई भी खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। NPHH राशन कार्ड केवल एक पहचान प्रमाण है।

हालांकि, पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड भी उनकी राज्य सरकार द्वारा रद्द किए जा सकते हैं,

भले ही उन्होंने कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज न लगाएहों।

राष्ट्र के नियमों के अनुसार, वैध राशन कार्ड को उपयोग न करने के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा।

अगर आप लंबे समय तक राशन नहीं लेते हैं

कई पात्र लोगों के पास राशन कार्ड तो हैं, लेकिन वे इसका उपयोग नहीं करते हैं यानी वे लंबे समय तक राशन नहीं लेते हैं।

जब राशन कार्ड का कई वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है,

तो उन्हें निष्क्रिय राशन कार्ड की श्रेणी में डाल दिया जाता है और ऐसे निष्क्रिय राशन कार्ड को राज्य सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है।

इसके अलावा, एक और कारण भी है जिसके कारण राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।

वह है अगर राशन कार्ड को फर्जी दस्तावेज या जानकारी जमा करके अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो।

ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा ई-केवाईसी के माध्यम से की जा रही है और उनके कार्ड रद्द किए जा रहे हैं।

 

 

Ajay Sharmahttp://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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