Ration card : अब ऐसे बनवाएं नया राशन कार्ड,आवेदन करते समय इन कागजों को रखें ध्यान,इस लिंक पर क्लिक करके ऐसे करें आवेदन
Ration card: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के लिए निर्धारित पात्रता वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं.
जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और वह पात्रता की श्रेणी में आते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी
विभागीय पोर्टल https://fcs.up.gov.in पर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.आइए आवेदन के पूरे प्रॉसेस को विस्तार से जानते हैं.
जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन के साथ परिवार के मुखिया सहित परिवार के सभी
सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र,
तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, मुखिया की एक फोटो और मुखिया के बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन में संलग्न करने होंगे.
जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन के साथ
परिवार के मुखिया सहित परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति,
यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र,
मुखिया की एक फोटो और मुखिया के बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन में संलग्न करने होंगे.
विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी
एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी.
अभिलेख पूर्ण होने पर सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है.
विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी
एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी.
अभिलेख पूर्ण होने पर सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है.
अलग-अलग पात्रताओं का निर्धारण किया गया
जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रताओं का
निर्धारण किया गया है. शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी, एड्स पीड़ित, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले,
भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके
मुखिया दैनिक भोगी जैसे मजदूर, कुली, पल्लेदार इत्यादि के तौर पर अपनी आजीविका चला रहे हैं.
जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रताओं का
निर्धारण किया गया है. शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी, एड्स पीड़ित, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले, भिक्षावृत्ति,
घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के
ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक भोगी जैसे मजदूर, कुली, पल्लेदार इत्यादि के तौर पर अपनी आजीविका चला रहे हैं.
पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है
विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र
में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है. अभिलेख पूर्ण होने की दशा में सत्यापन के उपरांत पात्रता के आधार पर
राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसे आवेदक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है.
विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित
खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है.
अभिलेख पूर्ण होने की दशा में सत्यापन के उपरांत पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसे आवेदक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है.
अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है
अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है.
वर्तमान में जनपद में शहरी क्षेत्र में 168293 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 353714 सहित
कुल 522007 राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत 2210581 यूनिट आच्छादित है.
अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है.
वर्तमान में जनपद में शहरी क्षेत्र में 168293 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 353714 सहित
कुल 522007 राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत 2210581 यूनिट आच्छादित है.