Government’s latest rule on ration card: इन स्थितियों में कैंसिल हो जाएगा आपका राशन कार्ड, जानिये सरकार के लेटेस्ट रूल

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Government’s latest rule on ration card: इन स्थितियों में कैंसिल हो जाएगा आपका राशन कार्ड, जानिये सरकार के लेटेस्ट रूल

Government’s latest rule on ration card:राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर मीडिया में चली खबरों के बाद अब आम लोगों में एक डर बैठ गया है

कि कही सरकार उनसे वसूली न करे. कई पात्र भी कंफ्यूज हैं कि आखिर राशन लेने के लिए पात्रता के नियम क्या हैं?

और किन परिस्थिति में उनका कार्ड निरस्त हो जाएगा. अगर आप भी राशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) हैं

तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. क्योंकि हम यहां बता रहे हैं

कि किस परिस्थिति में आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.

राशन कार्ड सरेंडर से पहले जानें नियम

गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना काल में महामारी के समय गरीबों के ल‍िए फ्री राशन की व्‍यवस्‍था शुरू की थी.

लेक‍िन अब रिकॉर्ड में आया कि कई ऐसे लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं, जो इस योजना के पात्र नहीं हैं.

ऐसे खबर आ रही थी कि सरकार इन पर सख्ती करेगी, हालांकि सरकार ने

फिलहाल इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है. लेकिन फिर भी अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं

तो पहले इसकी पात्रता जरूर जान लें. इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको कार्ड सरेंडर करना है या नहीं.

जानिए क्या कहते हैं न‍ियम?

फ्री राशन के नियम के तहत यद‍ि कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्ज‍ित 100 वर्ग मीटर का प्‍लाट/ फ्लैट या

मकान, चार पहिया गाड़ी / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस है या फिर गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक

पार‍िवार‍िक इनकम है तो आप फ्री राशन का पात्र नहीं हैं. इसलिए

आपको तत्काल तहसील और डीएसओ कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.

सरकार ने कही यह बात

राशन कार्ड को लेकर तमाम खबरों के बीच यूपी सरकार ने यह साफकर दिया है

कि सरकार की तरफ से वसूली को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

समय-समय पर राशन कार्ड लाभार्थियों में छंटनी होती है. सरकार की तरफ से

राशन लाभर्थियों की रिपोर्ट तैयार जरूर की जा रही है, लेकिन वसूली को लेकर कोई फैसला नहीं आया है.

राशन कार्ड की तरफ पीएम किसान योजना को लेकर भी यूपी में जांच शुरू हो गई है.

Ajay Sharmahttp://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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