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हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास, 1.05 लाख रुपये अर्थदंड

हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास, 1.05 लाख रुपये अर्थदंड

Operation Conviction:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर कुल 1 लाख 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला कसया थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार थाना कसया में वर्ष 2022 में मुकदमा अपराध संख्या 1010/2022 के तहत धारा 302, 201 और 34 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त सरफुद्दीन पुत्र इल्ताफ, निवासी सेखवनिया टोला बढ़या छापर, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 पडरौना की अदालत में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 5 सितंबर 2026 को सश्रम आजीवन कारावास और कुल 1,05,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक आशुतोष तिवारी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष कसया इत्यानंद पाण्डेय तथा पैरोकार कांस्टेबल विजय कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कुशीनगर पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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