HomeKushinagarत्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जनपद में धारा-163 लागू

त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जनपद में धारा-163 लागू

त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जनपद में धारा-163 लागू

Section 163: आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा सहित विभिन्न त्योहारों तथा जनपद में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्र द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 25 अक्टूबर 2026 तक अथवा आदेश वापस लिए जाने तक प्रभावी रहेगा।

पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र न हो

आदेश के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। हालांकि पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को इससे मुक्त रखा गया है। सड़क जाम करने तथा दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक परिवहन या अन्य संस्थानों को जबरन बंद कराने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं पर प्रतिबंध रहेगा

जनपद में लाठी-डंडा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र सहित चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक, अश्लील या साम्प्रदायिक नारे-भाषण तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने पर कार्रवाई की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

धार्मिक कार्यक्रम परंपरागत व्यवस्था और निर्धारित मार्गों के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे। जबरन चंदा वसूली, अवैध विद्युत कनेक्शन, वाहनों पर अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, हूटर-सायरन एवं काली फिल्म के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उप जिलाधिकारियों को पीस कमेटी की बैठकें कराने, फ्लैग मार्च तथा धर्मगुरुओं एवं गणमान्य नागरिकों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई 

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से त्योहारों एवं परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

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