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Straw:योगी सरकार की सख्ती, पराली और गन्ने की पत्तियां जलाईं तो होगी ये कार्रवाई

Straw:योगी सरकार की सख्ती, पराली और गन्ने की पत्तियां जलाईं तो होगी ये कार्रवाई

straw: खरीफ की फसलों की कटाई का समय आ गया है। धान की फसल कटने पर बचे

फसल अवशेष पराली (straw) और गन्ने की तैयार हो रही फसल के कटने पर उसकी पत्तियां जलाने की शिकायत

सही पाये जाने पर किसान के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस बारे में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की ओर से सोमवार को सभी मण्डलायुक्तों,

जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं।

इसमें कहा गया है कि सभी थाना प्रभारियों को यथोचित समय पर निर्देश दिए जाएं

कि वह अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बिल्कुल न होने दें

और इस बारे में प्रभावी कार्रवाई करें। राजस्व ग्राम के लेखपाल की भी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने क्षेत्र में

फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बिल्कुल न होने दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल बनाया जाएगा।

यह सेल फसल की कटाई, रबी की बोवाई और आवश्यक मानीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चत करेगा।

यह भी कहा गया है कि उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक प्रवर्तन टीम गठित कर दी जाए

जो खरीफ की फसल की कटाई शुरू होने से पहले ही क्रियाशील हो जाए।

सचल दस्ते की यह जिम्मेदारी होगी कि वह फसल अवशेष जलने की घटना की सूचना मिलते ही

तत्काल मौके पर पहुंच कर संबंधित के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चत करेगा।

निर्देशों में आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चत किया जाए कि फसल कटाई के दौरान

प्रयोग की जाने वाली कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट या फिर

स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक या फिर बेलर व अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

यह सुनिश्चत किया जाए कि उक्त व्यवस्था में बगैर कोई भी मम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई करने पाए।

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