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686 करोड़ की नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में gangster के आरोपी की 38 लाख की संपत्ति कुर्क

686 करोड़ की नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में gangster के आरोपी की 38 लाख की संपत्ति कुर्क

महराजगंज :थाना ठूठीबारी जनपद महाराज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट

1986 के अभियुक्त गोविंद गुप्ता निवासी जमुई कला ठूठीबारी जनपद महाराजगंज जो चिन्हित ड्रग माफिया हैं

इनके पास से करोड़ों रुपए की गोलियां इंजेक्शन व प्रतिबंधित नशे के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले सिरप

बरामद किए गए थे इन को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तदोपरांत उनके विरुद्ध थाने पर gangster एक्ट का

अभियोग पंजीकृत हुआ दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि इस अवैध कारोबार से इनके द्वारा काफी कीमत की अवैध संपत्ति

अर्जित की गई है अवैध संपत्ति को धारा 14( 1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क करने हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम

से जिला अधिकारी महाराजगंज को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिला अधिकारी महाराजगंज द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर

एक्ट के तहत इनके द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति 2 भूखंड जिनकी कीमत करीब 26 लाख वाहन स्कॉर्पियो

मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल 2 स्कूटी कीमत करीब 13 लाख की संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई है

उपरोक्त संपत्ति को एसडीएम निचलौल सत्य प्रकाश मिश्रा व क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दुबे की उपस्थिति में

प्रभारी निरीक्षक जे पी यादव व प्रभारी निरीक्षक चौक श्यामसुंदर तिवारी विवेचक व पुलिस बल द्वारा जब्त किया गया ।

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