central government:कार में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीटबेल्ट अनिवार्य, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
central government:अब कार में बैठने वाले हर यात्री को सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी
सीटबेल्ट को अनिवार्य कर दिया है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के
बाद सरकार ने कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “अब कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
” मंगलवार को नितिन गडकरी ने कहा, “साइरस मिस्त्री के निधन के बाद आज सरकार ने पिछली सीट के यात्रियों की
सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है।
सीटबेल्ट न पहनने पर होगा बीप साउंड
एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, “साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मौत के बाद
हमने निर्णय लिया है कि वाहनों में भी पीछे की सीटों के लिए सीटबेल्ट बीप सिस्टम होगा।”
टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की भीषण सड़क दुर्घटना में मौत के बाद विशेषज्ञों ने परिवहन और यातायात
नियंत्रण प्रणाली में खामियों की ओर इशारा किया। कार में बैठे लोगों के
लिए सीटबेल्ट जरूरी हो या नहीं पर नितिन गडकरी ने कहा कि सभी सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
नितिन गडकरी ने कहा, “सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान (दंडात्मक जुर्माना) की
अनुमति दी जाएगी। आदेश को 3 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा।”