बच्चों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में किए बदलाव.? 

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बच्चों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में किए बदलाव.?

रेल मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि बच्चों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किए गए हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुक करने के नियम में बदलाव किया है।

इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये समाचार और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं।

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए

टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है, यह स्पष्ट किया।

“यात्रियों की मांग पर, उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है।

और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं, तो यह मुफ़्त है, जैसा कि पहले हुआ करता था, ”स्पष्टीकरण जोड़ा गया।

रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा।

हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है

बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाएगी तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

Ajay Sharmahttp://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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