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fuel station:पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने शर्तें की सरल, गारंटी घटाई; जानें डिटेल 

fuel station:पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने शर्तें की सरल, गारंटी घटाई; जानें डिटेल

fuel station:यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप खोलना पहले से कहीं आसान हो गया है।

योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने इसकी शर्तों को सरल बनाने के साथ ही गारंटी भी घटा दी है।

शुक्रवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल/डीजल पंप (fuel station) खोलने के

नियम और शर्तों को सरल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

अब शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में हर 100 मीटर, स्टेट हाइवे पर 300 मीटर, मुख्य जिला मार्ग पर 250 मीटर अन्य जिला

मार्ग व ग्रामीण मार्ग पर महज 200 मीटर की दूरी पर ही दूसरा पेट्रोल पंप स्थापित किया जा सकेगा।

दिसंबर 2019 से लागू नियम (गाइड लाइन) के तहत स्टेट हाइवे और मुख्य जिला मार्ग पर एक पेट्रोल पंप से दूसरे

पेट्रोल पंप की दूरी 1000 मीटर, अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग पर पेट्रोल पंपों की दूरी 600 मीटर निर्धारित थी।

गारंटी 20 और 10 लाख से कम कर 2.5 लाख की गई

इस प्रस्ताव के माध्यम से फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए बैंक गारंटी को महज 2.5 लाख कर दिया गया है।

पहले 20 लाख और 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी लिए जाने का प्राविधान था। एनओसी लेने के बाद शर्तों का

उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को भी 2.5 लाख कर दिया

गया है। पहले यह जुर्माना 20 लाख और 10 लाख रुपये था।

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