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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ supreme court ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज 

सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ supreme court ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े 2007 के कथित घृणास्पद भाषण से

संबंधित एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि

इस मामले में मंजूरी से इनकार करने के मामले में जाना जरूरी नहीं है।

एक उपयुक्त मामले से निपटने के लिए मंजूरी के कानूनी सवालों को खुला रखा जाएगा,

बेंच में जस्टिस हिमा कोहली और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं।

फरवरी 2018 में दिए गए अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा था

कि उसे जांच के संचालन में या मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मिली है।

गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में आदित्यनाथ, तत्कालीन सांसद और कई अन्य के खिलाफ दो समूहों के बीच

दुश्मनी को बढ़ावा देने के कथित आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह आरोप लगाया गया था कि आदित्यनाथ द्वारा कथित रूप से अभद्र भाषा के बाद गोरखपुर में उस दिन हिंसा की कई घटनाएं हुईं

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